नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा अपने या परिवार के सदस्यों के नाम से चल-अचल संपत्तियों के लेनदेन की जानकारी विभाग को नहीं दिए जाने पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को इसकी जानकारी सक्षम प्राधिकार को देने को कहा है। साथ ही आगाह किया है कि पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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