नई दूरसंचार नीति लागू : ग्राहकों की मंजूरी के बिना कारोबारी संदेश भेजे, तो कार्रवाई
नई दिल्ली। नई दूरसंचार नीति के तहत अब एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम नहीं रख सकता। जम्मू- कश्मीर और पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम की है। इससे अधिक सिम कार्ड का उपयोग करने पर पहली बार 50 हजार रुपये और बाद में दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। संसद में पिछले साल दिसंबर में पारित दूरसंचार नीति बुधवार से लागू हो गई है।
नई नीति के तहत, धोखाधड़ी से सिम कार्ड लेने व किसी और के पहचान दस्तावेज का उपयोग करने पर तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। विज्ञापन का मैसेज भेजने के लिए ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी। ग्राहकों की मंजूरी के बिना भेजे गए कारोबारी संदेशों पर संबंधित ऑपरेटर को दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, सेवाएं देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ब्यूरो