निपुण भारत मिशन अब केवल कक्षा 2 तक , देखें आदेश
उपर्युक्त विषय के संबंध अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के क्रम में “निपुण भारत मिशन” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1664/68-5-2021-182/2021 दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के माध्यम से बालवाटिका से कक्षा 3 तक के लिये निपुण लक्ष्य एवं सूची का निर्धारण करते हुये संवर्धित कक्षा-कक्ष, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल तैयारी मॉड्यूल, दीक्षा व आई०टी० प्रणाली के प्रयोग, अधिगम आकलन, पुस्तकालय के उपयोग एवं सामुदायिक सहभागिता आदि बिन्दुओं के संबंध में निदश प्रेषित किये गये हैं। उक्त शासनादेश द्वारा मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर टास्क फोर्स गठित करते हुये टास्क फोर्स के कार्य भी निर्धारित किये गये हैं।
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उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1358/68-5-2022-182/2021, दिनांक 27 जून,
2022 द्वारा निपुण भारत मिशन के प्रभावी कियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की वर्ष 2025-26 तक सम्प्राप्ति हेतु कक्षा 1 से 3 तक के लिये भाषा एवं गणित के जनपदवार त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये स्पष्ट एवं मापने यो लक्ष्य (Measurable Goals) निर्धारित करते हुये वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किये जाने के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेशों के क्रम में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
3- उक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्रांक-
18-16/2020-IS 15(Part 1)/IS 13, दिनांक 18 दिसम्बर 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि “राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020” के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों के लिये निपुण भारत मिशन प्री- प्राइमरी (बालवाटिका) से कक्षा-2 (अर्थात् 08 वर्ष की आयु तक के लिये ही डिजाइन किया गया है। तत्कम में सम्यक विचारोपरान्त निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन बालवाटिका से कक्षा- 2 तक (अर्थात् 08 वर्ष की आयु) के लिये किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं नेशनल कॅरीकुलम फ्रेमवर्क (NCF-FS) के परिप्रेक्ष्य में “निपुण भारत मिशन” के अन्तर्गत बालवाटिका से कक्षा-2 तक गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निपुर्ण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अन्य निर्देश पूर्व प्रेषित शासनादेश संख्या- 1664/68-5-2021-182/2021, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-1358/68-5-
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