उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-161/सीईओ-3-114/3-2007 दिनांक 12.03.2024, पत्र संख्या-2291/सीईओ-3-114/3-2007 दिनांक 08.05.2024, पत्र संख्या-2650/सीईओ-3-114/3-2007 दिनांक 27.05.2024, पत्र संख्या-2665/सीईओ-3-114/3-2007 दिनांक 31.05.2024, पत्र संख्या-2679/ सीईओ-3-114/3-2007 दिनांक 02.06.2024 तथा पत्र संख्या-2688/सीईओ-3-114/3-2007 दिनांक 06.06.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- उक्त पत्रों के माध्यम से लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन कार्य में लगाये गये मतदान कार्मिकों / सुरक्षा बलों आदि के मृत होने अथवा घायल होने सम्बन्धी सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित कराने के साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।
3- उल्लेखनीय है कि लोक सभा/विधान सभा/उप निर्वाचनों तथा विधान परिषद्, राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की निर्वाचनों के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने के परिणाम स्वरूप स्थायी विकलांगता की दशा में प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-402/61-2023 दिनांक 04.08.2023 एवं शासनादेश संख्या-558/61-2023 दिनांक 16.11.2023 निर्गत किया गया है।
4- उक्त शासनादेश दिनांक 04.08.2023 के बिन्दु संख्या-4 में मामलों के विचारण की प्रक्रिया में प्रत्येक मामले में चाहे मृतक हो या घायल / विकलांग, मुआवजे के लिए दावे की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होने का उल्लेख किया गया है। मामलों के विचारण हेतु मृत कार्मिक से सम्बन्धित घटना/दुर्घटना का सम्पूर्ण विवरण देते हुए सामान्य रूप से निम्न अभिलेख उपलब्ध कराये जाने आवश्यक हैं:-
(1) मृत कार्मिक का चुनाव ड्यूटी का प्रमाण पत्र/चुनाव ड्यूटी आदेश की प्रति। (2) मृत्यु प्रमाण पत्र।
(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) और / अथवा इन्क्वेस्ट “पंचनामा” (यदि दायर किया गया हो) की एक प्रति।
(4) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (यदि कराई गई हो)।
(5) मृत कार्मिक के वैध आश्रित का नाम जिसे अनुग्रह धनराशि दी जानी है तथा वैध आश्रित के परिवार रजिस्टर की प्रति, यदि मृत कार्मिक के वैध आश्रित द्वारा अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया हो तो उसकी एक छायाप्रति।
- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभिन्न माध्यमों से इस कार्यालय में प्राप्त 38 प्रकरणों (सूची संलग्न है) के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा समस्त अभिलेखों व स्पष्ट संस्तुति सहित धनराशि का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को अभी तक प्रेषित नहीं किये गये हैं।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मतदान मतगणना कार्मिकों / सुरक्षा कार्मिकों आदि के अपने जनपद में मृत होने अथवा घायल होने की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उपर्युक्तानुसार समस्त अभिलेखों, जिनमें मृत कार्मिक के वैध आश्रित का नाम (जिसे अनुग्रह धनराशि दी जानी है) व उनसे सम्बन्धित विवरण भी सम्मिलित हो, सहित धनराशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने कष्ट करें। संलग्नक-यथोक्त ।