अब इस आदेश मे…
*जनपद मे जिसकी सेवा कम,* वही जूनियर होगा.
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विद्यालय मे कोई पहले या बाद मे जोइन हुआ… इसका कोई असर नहीं।
आदेश का पॉइंट 7….
वैसे भी ये आदेश सिर्फ *समायोजन* ही कारगर होगा, ट्रांसफर का इच्छुक आम टीचर जहाँ पद संख्या कार्यरत से अधिक है वो तो बस इंतज़ार ही करे अगले आदेशों का। आज् के इस आदेश मे कोई राहत नहीं उसे।