लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के अगले दिन होने वाली वेतनवृद्धि का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
शासनादेश में कहा गया है कि वेतनवृद्धि की व्यवस्था एक जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। इसलिए इस
आदेश के दायरे में वे कर्मचारी भी आएंगे जो एक जुलाई 2006 के बाद, लेकिन शासनादेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें ये लाभ तबसे मिलेगा, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा।
यही व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद, लेकिन शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।