कम्पोजिट स्कूल प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अलग अलग,, देखें BSA का आदेश
उपर्युक्त विषयक सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांकः बे०शि०प०/4981-5065/ 2024-25 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा शासनादेश संख्याः 68-5099/138/2023- अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) – बेसिक शिक्षा विभाग, 1/677436/2024, दिनांक 26.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने के निर्देश प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र 2024-25 में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन की नीति निर्धारण की गयी है।
उक्त के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांकः बे०शि० / अन्तःजन, स्था०/4284-92/2024-25 दिनांक 03.07.20024 द्वारा शासनादेश दिनांक 26.06.2024 एवं सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्र दिनांक 28.06.20124 की छंनयाहाति संलग्न करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर पत्र निर्गमन कि तिथि को सॉफ्ट एवं हॉर्ड कापी पर सूचना प्राप्त कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसका अनुपालन अद्यतन सुनिश्चित नहीं किया गया है, जो समयबद्ध निस्तारण के अन्तर्गत है। ऐसी स्थिति में समयबद्ध निस्तारण में आपके स्तर से उदासीनता किया जाना निंदनीय कृत के अन्तर्गत है।
अस्तु आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें। उक्त के निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरी स्तर से सूक्ना प्रेषित किये जाने हेतु स्थानान्तरण / समायोजन से सम्बन्धित मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है-
- 31 मार्च 2024 की छात्र संख्या समायोजन का धार कोगा जिसमें कक्षा 05 व कक्षा 08 की छात्र संख्या शामिल रहेगी, वास्तविक छात्र संख्या प्रेरणा पोर्टल सेवन 2123-24 में समाहित है।
- कम्पोजिट स्कूल में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में अलग-अलग सरप्लस चिन्हित किये जायेंगे।
- समायोजन का आधार जिले की सेवावधि मानी जायेगी, न कि विद्यालय स्तर की।
- 25 विद्यालय का विकल्प जिला स्तर का होगा, न कि ब्लॉक स्तर का।
- सबसे पहले सरप्लस स्कूलों से इच्छुक अध्यापक/अध्यापिकाओं को हटाया जाएगा।
- मॉडल प्राइमरी स्कूल में भी सामान्य प्राइमरी स्कूल की तरह समायोजन होगा।
- अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन प्रक्रिया की कार्यवाही उ.प्र. बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संसोधित) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2010 एवं 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन नियमानुसार की जाएगी।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के दो अध्यापक कार्यरत होने की दशा में सेवावधि के आधार पर कनिष्ठ अध्यापक को अधिक मानते हुए अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।