उपर्युक्त विषयक, राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुण०वि० / एस०सी०ई०आर०टी० /1184/2024-25 दिनांक 10 मई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुक्रम में प्रत्येक प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा कक्षावार एवं विषयवार 05 मिनट की वीडियों रिकार्डिंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे जो कि अद्यतन वीडियों रिकार्डिंग अप्राप्त है।
प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के समस्त शिक्षको द्वारा कक्षा शिक्षण से सम्बन्धित वीडियो रिकार्डिंग का. संकलन करते हुए 10 जुलाई 2024 तक सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी कक्षा शिक्षण से सम्बन्धित संकलित वीडियो रिकार्डिंग प्राचार्य डायट को हार्ड डिस्क में 15 जुलाई 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
संलग्नक-
उक्तवत्