बजट 2024-25 के प्रस्तावों के मुताबिक सरकार ने कई तरह के भुगतान पर स्रोत पर कर यानी टीडीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है। इसका सीधा फायदा जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अलग-अलग भुगतान पर मिलेगा।
बीमा पॉलिसी धारकों को मिलेगा ज्यादा पैसा टीडीएस में इस कटौती का फायदा बीमाधारकों को भी मिलेगा। अब से अगर कोई बीमा कंपनी जीवन बीमा पॉलिसी के एवज में कोई भुगतान करती है, तो धारा-194डीए के तहत टीडीएस की दर दो प्रतिशत ही होगी, जो पहले पांच प्रतिशत थी। इस नियम का फायदा एक, अक्तूूबर 2024 से ही मिलने लगेगा।
बढ़ेगा एजेंट का कमीशन बजट के प्रस्तावों के मुताबिक आयकर कानून की धारा-194डी के हिसाब से अब इंश्योरेंस के कमीशन के पेमेंट पर पांच प्रतिशत की बजाय दो प्रतिशत टीडीएस कटेगा। नया प्रावधान एक अप्रैल 2025 से मान्य होगा। अब इंश्योरेंस कमीशन का भुगतान होने पर पहले से तीन प्रतिशत अधिक राशि मिलेगी।
म्यूचुअल फंड की पुनर्खरीद पर टीडीएस हटा
बजट में टीडीएस दरों को तर्कसगंत बनाने के लिए म्यूचुअल फंड या यूटीआई यूनिट्स की पुनर्खरीदारी पर कटने वाले 20 टीडीएस को वापस लेने का फैसला किया है। फाइनेंस बिल 2024 में आयकर कानून की धारा 194एफ को हटाने का फैसला किया गया है, जो म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की फिर से खरीदारी के भुगतान से जुड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला निवेशकों पर कर का बोझ कम करने की दिशा में अहम कदम है। यह उस भावना के अनुरूप है, जिसमें समावेशी विकास फोकस किया गया है।