नए बजट के बारे में जानकारी देते हुए उच्च न्यायालय के पूर्व अधिवक्ता और पूर्व स्टॉक एनालिस्ट अनुराग सिंह ने बताया कि नए बजट से सरकारी कर्मचारियों की आशाओं को झटका लगा है ।
👉👉👉 नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। पुराने टैक्स रिजीम में स्टैण्डर्ड डिडक्शन 50 हज़ार ही रहेगा ।
नए टैक्स रिजीम के तहत अब यह टैक्स स्लैब होगा।
0 से 3 लाख तक- शून्य
3 से 7 लाख – 5%
7 से 10 लाख – 10%
10 से 12 – 15%
12 से 15 – 20%
15 लाख से ऊपर – 30%
👉👉👉 लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स , जो कि पहले 10 प्रतिशत था , अब 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। ( पहले 1 लाख तक जीरो टैक्स था , जो अब 1.25 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा ।) ( ये टैक्स 1 वर्ष से अधिक अवधि तक इन्वेस्टमेंट के बाद निकालने पर लगता है )
👉👉👉 शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स , जो कि पहले 15 प्रतिशत था , अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है। ( ये टैक्स 1 वर्ष से कम अवधि तक के इन्वेस्टमेंट को निकालने पर लगता है )
👉👉👉 nps में एम्प्लोयी का कॉन्ट्रिब्यूशन 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है , लेकिन ये केवल गैर सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा ।सरकारी कर्मचारियों की nps कटौती 10 प्रतिशत ही होगी ।