आयकर की नई रिजीम का अधिकाधिक लाभ यूपी के 16 लाख राज्यकर्मियों व शिक्षकों में से करीब 11 लाख को मिलेगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से तृतीय वर्ग के कर्मचारी और शिक्षक जो अधिकतम सालाना दस लाख तक रुपये वेतन पाते हैं उन्हें इस बदलाव का सीधा लाभ मिलेगा। नई टैक्स स्लैब में तीन लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया गया है। तीन से सात लाख की सालाना आय पर 5%, सात से दस लाख की आय पर 10%, दस से बारह लाख की आय पर 15% तथा बारह से पंद्रह लाख की सालाना आय पर 15% आयकर निर्धारित किया गया है।
वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दस लाख रुपये तक सालाना आय वाले कर्मचारियों को इस बदलाव का अधिक लाभ होगा। इस वेतनमान वाले स्लैब में यूपी के विभागों में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी अधिक आएंगे। चतुर्थ श्रेणी के बहुत पुराने कर्मचारी जो आयकर की सीमा में आते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। द्वितीय और प्रथम श्रेणी के पदों पर तैनात अधिकारियों को इस बदलाव का कोई खास लाभ नहीं मिलेगा।