प्रायः देखा जा रहा है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों के विवरण सम्बन्धी डाटा (कार्मिक का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि) को संशोधन कराने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों से डाटा सम्बन्धी सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित कर दी जाती है। उक्त डाटा के साथ किसी भी कार्मिक के पत्राजात/साक्ष्य (जैसे-हाईस्कूल का सर्टीफिकेट, कार्मिक की सर्विस बुक इत्यादि) को संलग्न कर प्रेषित नहीं किया जाता है, जिससे कार्मिक के डाटा को संशोधित किये जाने हेतु उसके पत्राजातों का परीक्षण निदेशालय स्तर पर नहीं हो पाता है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों के विवरण सम्बन्धी डाटा (कार्मिक का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि) में संशोधन हेतु भेजे जाने वाले पत्रों के साथ सम्बन्धित कार्मिक के मूल अभिलेखों (जैसे-हाईस्कूल का सर्टीफिकेट, कार्मिक की सर्विस बुक इत्यादि) से मिलान कर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अभिलेखों को प्रतिहस्ताक्षरित कर मूलरूप में उपलब्ध करायेंगे।