प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानाध्यापक का काम कर रहे सहायक अध्यापकों को भी उसी अनुरूप वेतन मिलना चाहिए।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत ने हरेंद्र कुमार व 165 प्रभारी प्रधानाध्यापकों की याचिका पर दिया। कहा कि इनका दो माह के अंदर बकाया सहित वेतन का भुगतान कर दिया जाए।
बागपत के विभिन्न ब्लॉकों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर कार्य के अनुरूप वेतन देने की मांग की थी। याची वकील अमित मिश्रा व वकील विवेक कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।
लेकिन, उन्हें उसके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने राज किशोरी कुशवाह बनाम यूपी राज्य व अन्य के फैसला के हवाला देते हुए प्रभारियों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने की प्रार्थना
की। कोर्ट ने यह पाया कि याचिकाकर्ता अपने-अपने संस्थानों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उन्हें प्रधानाध्यापक पद का वेतन बकाया सहित भुगतान करने का आदेश दिया