आज पदोन्नति पर राहुल पांडे की स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई
राहुल पांडे ने शिव कुमार पांडेय की रिट में आए उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि 23/08/2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति में टीईटी से राहत दे दी गई है। राहुल पांडे की मांग है कि एनसीटीई नोटिफिकेशन 12/11/2014 के क्लॉज 4 ब के कारण पदोन्नति में टीईटी सब पर अनिवार्य है उनकी नियुक्ति चाहे जब की हो।
बेसिक शिक्षा परिषद की वकील अर्चना सिंह जी एवम शिव कुमार पांडेय की वकील तानिया पांडे जी ने स्पेशल अपील पर आपत्ति जताई है कि राहुल पांडे को अपील करने का अधिकार नहीं है। जिसपर माननीय न्यायालय ने आपत्ति की विस्तृत वजह लिखित में मांगा है और जिसका जवाब राहुल पांडे की तरफ से दिया जायेगा। मामले को एज ए फ्रेश 1 अक्टूबर 2024 को लगा दिया गया है।
समायोजन का अहम मुद्दा