प्रथम एजुकेशन संस्था द्वारा बेसिक के विद्यालयों में गतिविधियां संचालित किए जाने के संबंध में
उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र सं० एन०जी०ओ०/4282/2024-25 दिनांक 09.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसने उल्लिखित है कि Foundation To Educate Girls Globally [Educate Girls] के प्रस्ताव के सम्वन्ध में शासनादेश स० 68-5099/88/2023 अनुभाग-5. बेसिक शिक्षा, दिनांक 16.08.2024 द्वारा दी गयी अनुमति के कम में उक्त संस्था एवं समग्र शिक्षा उ०प्र० के मध्य 01 वर्ष की अवधि के लिए Non & Financial MoU हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संस्था द्वारा MoU के अन्तर्गत जनपद /विकास खण्ड/विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे –
- सस्था द्वारा स्कूल न आने वाले एवं ड्राप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन के ठहराव में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- सस्था द्वारा कक्षा 3 से 5 के बच्चों को ज्ञान का पिटारा टूल्स (रनिडियल लर्निंग किट) के माध्यम से अंग्रेजी हिन्दी, गणित विषय के लिए कार्य पुस्तिका एवं सामग्रियां उपलब्ध करायी जाएगी एवं निपुण भारत के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु बच्चों का मूल्यांकन व कक्षा संचालन कराया जाएगा।
- संस्था द्वारा चिन्हित विकास खण्डों की कक्षा 1 से कक्षा 8 की बालिकाओं को जीवन कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान
किया जाएगा। 04. संस्था द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों यथा-निपुण भारत, शारदा आदि में सहयोग प्रदान किया जाएगा। 05. स्कूल में नामांकित 6 से 14 वर्ष के बच्चों का SR रजिस्टर को अद्यतन करने में सहयोग करना व SR से वेरिफिकेशन
करते हुए बच्चों के ठहराव में स्कूलों को सहयोग करना। 06. सस्था द्वारा के०जी०बी०पी० के अन्तर्गत कक्षा 6. 7 एवं कक्षा 8 के लिए जीवन कौशल हेतु विभिन्न गतिविधयों को
संचालित किया जायेगा।
- संस्था द्वारा कक्षा 6. 7 एवं कक्षा 8 के लिए Remedial Learning एवं Life Skill Content हेतु पायल किया जायेगा।
अतः उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संस्था द्वारा हस्ताक्षरित MoU के अनुसार सम्बन्धित विकासखण्ड में उपरोक्त कार्य किये जाने हेतु संस्था को वांछित सहयोग प्रदान कराना सुनिश्चित करें। सस्था के कार्यक्रम के सम्बन्ध में किसी भी अतिरिक्त जानकारी हेतु के प्रतिनिधि श्री बलवंत सिंह, कार्यक्रम प्रबन्धक, बहराइच के दूरभाष संख्या 9983563882 तथा संस्था ई०-मेल आई०डी० [email protected] पर सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।