अवमानना के आरोप में बीएसए कासगंज तलब।
बी एस ए कासगंज द्वारा दो जीवित बच्चों के रहते मैटरनिटी लीव अनुमन्य न होने के आधार पर मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जिसके विरुद्ध योजित रिट याचिका में माननीय हाई कोर्ट द्वारा सख्त आदेश पारित किया गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मैटरनिटी लीव के मामले में स्टेट के रूल्स लागू नहीं होंगे।