चाइल्ड पोर्न डाउनलोड करना देखना अपराध : सुप्रीम कोर्ट
पॉक्सो कानून के तहत चलाया जाएगा मुकदमा
नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो कानून के तहत अपराध है। साथ ही अदालत ने संसद को पॉक्सो कानून में बदलाव लाकर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द की जगह ‘बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री’ शब्द का इस्तेमाल करने पर विचार करने का सुझाव दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने केंद्र से कहा कि जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता, अध्यादेश लाकर ‘बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री’ शब्द इस्तेमाल हो। पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना पॉक्सो में अपराध नहीं है।