श्रावस्तीः अब परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षिकाओं को अपरिहार्य कारणों पर ही बाल्य देखभाल अवकाश मिल सकेगा। परीक्षण के बाद ही शिक्षिकाओं के बाल्य देखभाल अवकाश बीईओ अग्रसारित कर सकेंगे। इसको लेकर बीएसए अजय कुमार गुप्ता ने सभी बीईओ को सख्त निर्देश दिए हैं।
बीएसए की ओर से बीईओ को जारी किए गए पत्र में कहा है की बेसिक शिक्षा विभाग के तहत अनेक विभागीय कार्य जैसे अंतर जनपदीय स्थानांतरण व समायोजन डीबीटी व यू डायस का कार्य गतिमान है। इसे समय से पूरा किया जाना अति आवश्यक है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक के निर्देश पर अक्टूबर 2024 में लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों
को निपुण किया जाना है। पत्र में कहा गया है की प्रायः यह देखने में आया है की बीईओ की ओर से अधिक मात्रा में सीसीएल अवकाश अग्रसारित किए जा रहे हैं। इससे विभागीय कार्यों व विद्यालय संचालन में कठिनाई आ रही है। विद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति में भी प्रभाव पड़ रहा है। पत्र में उन्होंने सभी बीईओ को निर्देश दिया है की बिना अवकाश स्वीकृति के कोई भी शिक्षिका स्कूल नहीं छोड़ेगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बाल्य देखभाल अवकाश मांगे जाने की तिथि के पूर्व अग्रसारित करें। अवकाश की तिथि प्रारंभ होने या समय बीत जाने के बाद इसे अग्रसारित न करें। सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश बीईओ को दिए हैं।