लखनऊ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बीएलओ द्वारा 20 अगस्त से 10 सितम्बर के बीच घर-घर सत्यापन कर शिफ्टेड, मृतक तथा रिपीटेड श्रेणी के मतदाताओं से जुड़े फार्मों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

- डीएलएड. द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की संशोधित, कार्यक्रम हुआ जारी
- यूपी बोर्ड के छात्र भी दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट परीक्षा, बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव, जल्द मिल सकती है मंजूरी
- 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission): मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 मई तक का समय
- टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई: पुराने शिक्षकों को मिल सकती है राहत, 13 मई को होगा फैसला, लाखों शिक्षकों की नजरें टिकीं
- 8वें वेतन आयोग की नई दिल्ली में होने वाली बैठक सम्पन्न, सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर सबकी नजर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व की गतिविधियों के तहत बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करने के निर्देश जारी किए थे। जिसके तहत बीएलओ की ओर से घर-घर सत्यापन कर फार्म तैयार किए गए।
गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सभी जिलाधिकारियों को बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान प्राप्त फार्मों का नियमानुसार निस्तारण तीन अक्तूबर से पूर्व करने के निर्देश दिए। साथ ही एक अक्टूबर की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के दावों का निस्तारण भी तीन अक्तूबर तक करने को कहा है ताकि 29 अक्तूबर को त्रुटिविहीन मतदाता सूची को प्रकाशित जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लखनऊ, हरदोई, प्रतापगढ़, गौतमबुद्धनगर, चित्रकूट, शाहजहांपुर, उन्नाव, रामपुर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं।
ा कि घर-घर सत्यापन के दौरान शिफ्टेड, मृतक और रिपीटेड श्रेणी के चिन्हित प्रकरणों से संबंधित सभी अवशेष फॉर्म-07 का संबंधित बीएलओ से पूरा कराएं। साथ ही यह भी कहा कि सम्भाजन प्रक्रिया के तहत अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर नए मतदान बूथों को बनाने अथवा वर्तमान बूथों की पुनर्गठन की कार्रवाई की जा रही है।