पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव को यदि मंजूरी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना दोगुना यानि सौ फीसदी तक महंगा हो जाएगा। फिलहाल, प्रदेश में 40 मीटर के अंदर बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को नॉमिनल लाइन चार्ज देना पड़ता है। मसलन, दो किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के लिए अभी लाइन चार्ज 150 रुपये है। मगर नई दरों के हिसाब से वो 1500 हो जाएगा। नियामक आयोग में कारपोरेशन की ओर से दाखिल प्रस्ताव में जो दरें प्रस्तावित की है, उसमें अप-टू 100 मीटर लिखा है। ऐसे में 40 मीटर के अंदर वाले उपभोक्ताओं सहित सभी नए कनेक्शनों का रेट बढ़ जाएगा।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल-2020 की धारा-4 के तहत विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए 150 किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन चार्ज को फिक्स करने का कानून बनाया। नई कॉस्ट बुक में उसे शामिल करने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन से प्रस्ताव मांगा। पावर कारपोरेशन ने जो प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया है, उससे आने वाले समय में प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन की दरों में भारी वृद्धि होना तय है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि किसी भी सूरत में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में विरोध करेंगे।
इस संबंध में उन्होंने आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत भी कराते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
नये कनेक्शन पर ऐसे पड़ेगा असर
वर्तमान लागू व्यवस्था प्रस्तावित चार्ज पर
1 केवी घरेलू ग्रामीण 1217 रुपये 1 केवी घरेलू ग्रामीण 2957 रुपये
2 केवी घरेलू ग्रामीण 1365 रुपये 2 केवी घरेलू ग्रामीण 3117 रुपये
1 केवी घरेलू शहरी 1858 रुपये 1 केवी घरेलू शहरी 3158 रुपये
2 केवी घरेलू शहरी 2217 रुपये 2 केवी घरेलू शहरी 3517 रुपये
5 केवी घरेलू ग्रामीण 7967 रुपये 5 केवी घरेलू शहरी 17365 रुपये