चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान
1. चयन वेतनमान (Selection Grade): यदि कोई शिक्षक लगातार 10 वर्षों तक सतोषजनक सेवा प्रदान करता है, परन्तु उसे प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो इस दशा में उस कर्मचारी को चयन वेतनमान दिया जाता है अर्थात उसे एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जा है जो चयन वेतनमान कहलाता है|
2. प्रमोशन (Promotion): कर्मचारी के उत्तम सेवा के उपहार स्वरूप उसे प्रमोशन प्राप्त होता है| जिसमे कर्मचारी को एक इन्क्रीमेंट अतिरिक्त दिया जाने का प्रावधान है|
3. चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान: कर्मचारी को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान दिया जाता है।
चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर पात्र शिक्षकों में से केवल 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा।
चयन/प्रोन्नत वेतनमान निर्धारित अवधि में प्रोन्नति का लाभ ना मिलने पर ही देय होगा।
अगर प्रोन्नति स्वीकार नहीं की जाती है तो चयन/प्रोन्नत वेतनमान भी देय नहीं होगा।
जैसे कोई प्राथमिक में 4200 ग्रेड में नियुक्त हुए,तो 10 वर्ष पश्चात 4600 ग्रेड में चयन लगने से,और उसके अगले 12 वर्ष सेवा के बाद 4800 ग्रेड में प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पाएंगे, यदि gov चाहेगी तो..सब कुछ सही रहा। t&c अप्लाई😂😂
प्रोन्नत वेतनमान के लिए हर वर्ष ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रोन्नत शिक्षकों की सूची जारी की जानी चाहिए लेकिन शायद ही किसी जनपद में इसका अनुपालन होता हो…
आपका दिन मंगलमय हो !🙏🙏🙏
—निर्भय सिंह
सहायक अध्यापक
लखनऊ