Home PRIMARY KA MASTER ARP TA Order : ए०आर०पी०, एस०आर०जी० एवं डायट मेन्टर्स हेतु मोबिलिटी भत्ता के सम्बन्ध में।

ARP TA Order : ए०आर०पी०, एस०आर०जी० एवं डायट मेन्टर्स हेतु मोबिलिटी भत्ता के सम्बन्ध में।

by Manju Maurya

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के लिये प्रत्येक ए०आर०पी० को रू० 2500.00, डायट मेन्टर्स को रू0 1000.00 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-एस०आर०जी०/4872/2019-20 दिनांक 01.01.2020 के द्वारा एस०आर०जी० को सपोर्टिव सुपरविजन के लिये रू0 2500.00 प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्कम में माह अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 (पांच माह) की अवधि में मोबिलिटी भत्त भुगतान किये जाने हेतु रू0 626.92500 लाख (रू० छः करोड़ छब्बीस लाख बानबे हजार पांच सौ मात्र) की लिमिट जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को जारी की जा चुकी है। तत्सम्बन्धी निर्देश निम्नवत हैं:-

1) शासनादेश के कम में जनपदवार वास्तविक कार्यरत ए०आर०पी० की संख्या के अनुसार प्रति ए०आर०पी० को प्रतिमाह रू0 2500.00 की दर से मोबिलिटी भत्ता का भुगतान सुसंगत निर्देशों एवम् वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाये।

2) ए०आर०पी० को 15 दिन 30 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन अथवा शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान उपस्थिति के आधार पर मोबिलिटी भत्ता का भुगतान किया जाये।

3) डायट मेन्टर्स को 5 दिन 10 विद्यालयों के सपोर्टिव सुपरविजन के लिये प्रति डायट मेन्टर को रू0 1000.00 प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता का भुगतान सुसंगत निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाये।

4) राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-एस०आर०जी०/4872/2019-20 दिनांक 01.01.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में विद्यालयों के सपोर्टिव सुपरविजन / शैक्षणिक कार्य के आधार पर प्रति एस०आर०जी० को रू0 2500.00 प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता का भुगतान सुसंगत निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाये।

5) अपरिहार्य कारणवश निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पर्याप्त एवं औचित्यपूर्ण आधार के दृष्टिगत ही मोबिलिटी भत्ता स्वीकृत किया जाये।

6)

ए०आर०पी०, डायट मेन्टर एवं एस०आर०जी० द्वारा गत माह का यात्रा भत्ता संबंधी मांगपत्र निर्धारित प्रारूप पर जिला परियोजना कार्यालय को माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाये। तदुपरान्त जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा सभी मांगपत्र को संकलित एवं संस्तुति सहित अनुमोदन / भुगतान हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को प्रस्तुत किया जाये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि गत माह के मोबिलिटी भत्ता का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जाये।

8) ए०आर०पी०, डायट मेन्टर एवं एस०आर०जी० द्वारा विभाग से उपलब्ध कराये गये वाहन का प्रयोग किये जाने की स्थिति में उक्त तिथि का मोबिलिटी भत्ता देय नहीं होगा।

9) ग्रीष्मकालीन अवकाश, सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित अवकाश एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा घोषित अवकाश के दृष्टिगत विद्यालयों में किये गये वास्तविक सपोर्टिव सुपरविजन एवं तत्संबंधी प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त डेटा के आधार पर मोबिलिटी भत्ता का भुगतान किया जाये।

10) विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण माह जून 2024 में मोबिलिटी भत्ता का भुगतान नहीं किया

जायेगा।

11) प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रख-रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट-2024 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाये।

12) जनपद को जारी की जा रही धनराशि का व्यय प्रबन्ध पोर्टल पर संलग्न तालिका-01 के अनुसार “Provision for CRC” के “Meeting, TA” मद में भरा जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत मोबिलिटी भत्ता का भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

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