समायोजन पर परिहार सर और सुदीप सेठ सर का कहना है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के क्लॉज 21 में जिले के अंदर सेम कैडर पर ट्रांसफर/समायोजन का जिक्र नहीं है। अतः समायोजन नहीं किया जा सकता है। उपेंद्र नाथ मिश्र सर की बहस है कि बच्चों की कुल संख्या स्कूल न देखकर कक्षा में बच्चों की संख्या देखी जाए। अर्थात यदि पांच कक्षा है तो पांचों में अलग अलग छात्र 30 से कम हैं तो कम से कम 5 शिक्षक हों।
केरला में एलपी में कक्षा 1 से कक्षा 4 चलती है। 5 से 7 यूपी स्कूल है।
(सी) संख्या 19008/2013-ए और – 16 – संबंधित मामलों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का दावा है कि अनुसूची को पढ़ने से पता चलता है कि बनाए रखने वाले शिक्षकों की संख्या “पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए” है, न कि “पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक”; जो स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि अनुपात व्यक्तिगत कक्षा के आधार पर निर्धारित किया गया है न कि स्कूल के आधार पर।
मेरा मानना है कि हर क्लास में एक शिक्षक हो।
इकाई कक्षा हो लेकिन नियमावली 1981 के क्लॉज 21 में समायोजन का जिक्र नहीं है और सेम कैडर पर ट्रांसफर की बात नहीं की गई है तो राज्य पॉलिसी के तहत वरिष्ठ का ट्रांसफर हो।
✍️ *’अविचल’*