नई दिल्लीः बच्चों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना माता-पिता अभी से बना सकते हैं। इस सोच को ध्यान में रखकर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) वात्सल्य स्कीम लाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इसकी शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि बच्चों के बर्थडे पार्टी में उन्हें गिफ्ट के साथ एनपीएस वात्सल्य स्कीम उपहार में दें।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर इस प्रकार की सुविधा पहले होती तो आज के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही होती। अब हर माता-पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत सालाना मात्र 1,000 रुपये के अनुदान से खाता खुलवा सकते हैं। बच्चे की उम्र 18 साल होते ही खाता खुद सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा और इस एनपीएस फंड का फायदा उस बच्चे को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। एनपीएस खाते की तरह ही वात्सल्य स्कीम के पैसे इक्विटी और डेट फंड में लगाए जाएंगे। अभी देश की 31 प्रतिशत आबादी 18 साल के कम आयुवर्ग की है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस मौके पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नई पीढ़ी की वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा के साथ विकसित भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम शुरू की गई है।
खास बातें
• पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत-सह-पेंशन योजना
• 18 वर्ष तक की आयु वाले सभी अल्पव्यस्क नागरिक इसके लिए पात्र
• खाता खोलने के लिए सालाना 1,000 रुपये का अंशदान, अधिकतम की कोई सीमा नहीं
• अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में किसी एक को चुन सकते हैं
किसी भी बैंक, पोस्ट आफिस या ई-एनपीएस से खुल सकेगा खाता
• आवश्यक दस्तावेज के रूप में अल्पव्यस्क की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र, अभिभावक की केवाईसी के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे प्रमाण पत्र
• खाता अभिभावक द्वारा संचालित होगा लेकिन लाभार्थी सिर्फ अल्पव्यस्क होगा
• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सामान्य एनपीएस में स्थानांतरण
नई दिल्ली, । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना की शुरुआत की। इसके जरिए माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाता खोलकर उनके भविष्य की नींव मजबूत कर सकेंगे।
न्यूनतम 1,000 रुपये से वात्सल्य खाता खोला जा सकता है। इसके बाद अंशधारकों को सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की सीमा तय नहीं की गई है। माता-पिता को अधिकृत बैंकों या डाकघर जाकर संपर्क करना होगा। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने सुविधा शुरू कर दी है। ई-एनपीएस के पोर्टल (npstrust. org.in) पर आवेदन कर सकते हैं।
ये दस्तावेज देने होंगे
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड व पासपोर्ट देना होगा। अभिभावक को भी केवाईसी के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटरआईडी कार्ड व अन्य दस्तावेज देने होंगे।
18 वर्ष पूरे होने पर क्या
बच्चे की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर वात्सल्य खाता अपने-आप नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा। खाताधारक को रोजगार मिलने पर इस खाते को नियोक्ता के साथ जोड़ा जा सकता है।