बहराइच, । बेसिक स्कूलों में लंबे समय से प्रभारी प्रधानाध्यापक का काम देख रहे शिक्षकों को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रभारियों को प्रधानाध्यापक के मूल पद का वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोई के इस फैसले से जिले के 187 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दीपावली की सौगात मिली है। शिक्षकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
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- 187 प्रभारियों को प्रधानाचार्य पद का वेतन देने का आदेश
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