बहराइच, । बेसिक स्कूलों में लंबे समय से प्रभारी प्रधानाध्यापक का काम देख रहे शिक्षकों को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रभारियों को प्रधानाध्यापक के मूल पद का वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोई के इस फैसले से जिले के 187 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दीपावली की सौगात मिली है। शिक्षकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

- TET अनिवार्यता पर सुनवाई अपडेट : स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम सजल देब सुप्रीम कोर्ट अपडेट, मिली अगली डेट
- जूनियर एसिस्टेंट 5369 में ऑनलाइन डीवी के समय विभागों की वरीयता देनी होगी।
- बेसिक शिक्षा विभाग के संगठन द्वारा उठाए जाने योग्य प्रमुख मांगें (जनगणना 2026 के संदर्भ में)
- शिक्षकों के खाली पदों के ब्योरे का फर्जी पत्र वायरल
- बड़ा एक्शन: फरार बीएसए-लिपिक पर शिकंजा, कोर्ट से भगोड़ा घोषित कराने की तैयारी