8 लाख कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले वेतन के बाद राज्य कर्मियों को बोनस देने का ऐलान कर दिया है। अधिकतम बोनस 7000 रुपये दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव दीपक ■ कुमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इसका लाभ करीब 8 लाख
अराजपत्रित कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत कर्मियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मियों को मिलेगा।
बोनस की 75% राशि भविष्य निधि खाते में जमा होगी और 25% का नकद भुगतान होगा। वहीं 31 मार्च 2024 के बाद और 30 अप्रैल 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नकद भुगतान होगा। >> दैनिक वेतनभोगियों को 1184 रुपये बोनस
लखनऊ, । योगी सरकार ने प्रदेश के पूर्णकालिक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। योगी सरकार ने इन सभी को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य कमर्चारियों को दीपावली से पहले ही अक्तूबर माह का वेतन जारी करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को बोनस देने के ऐलान के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। सभी विभागाध्यक्षों व अन्य को भेजे गए इस शासनादेश के अनुसार पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दीपावली से पहले ही वेतन के साथ 30 दिन के तदर्थ बोनस की सात हजार रुपये की धनराशि का भी भुगतान किया जाएगा।
बोनस का लाभ सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्यकर्मियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के अराजपत्रित, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को दिया जाएगा।
25 फीसदी राशि का होगा नकद भुगतान
तीन साल या उससे अधिक से लगातार कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगियों को भी तदर्थ वेतन दिया जाएगा। तदर्थ वेतन की अर्हता रखने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जबकि शेष 25 फीसदी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
31 मार्च तक सेवानिवृत्त कर्मियों को नकद भुगतान
यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे बोनस की धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी या उससे पीपीएफ में जमा किया जाएगा। वहीं जो कर्मचारी 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हों या 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें बोनस की पूरी राशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।