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फर्रुखाबाद। रंजिश में युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में दोष सिद्ध पिता-पुत्रों को उम्रकैद की सजा के बाद जेल भेजा गया था। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने शिक्षक भाइयों को निलंबित कर दिया। कमालगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी हरगोविंद यादव फिरोज गांधी जनता इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रवक्ता व उनके पुत्र योगेश प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में सहायक अध्यापक और देवेश यादव प्राथमिक विद्यालय भटपुरा में प्रधानाध्यापक हैं। मोहल्ले के ही रामप्रकाश गुप्ता ने पिता-पुत्रों क खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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आरोप लगाया था कि हमलावरों ने रंजिशन वर्ष 1998 में उनके पुत्र अनिल गुप्ता को गोली मारकर घायल कर दिया था।इस मामले में दो दिन पहले न्यायालय ने हरगोविंद यादव, योगेश और देवेश यादव पर दोष सिद्ध करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था।
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी गौतम प्रसाद ने बताया कि उम्रकैद की सजा पाए सहायक अध्यापक योगेश यादव और प्रधानाध्यापक देवेश यादव को निलंबित कर दिया गया है।