नई दिल्ली। दलित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 2022 के इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों में समझौते को आधार बना कर केस रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया है।
दरअसल 2022 में राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले की गंगापुर सिटी तहसील के एक सरकारी स्कूल शिक्षक पर 16 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी, लेकिन आपसी समझौते के बाद मामला रद्द कर दिया गया था।
दरअसल 2022 में राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले की गंगापुर सिटी तहसील के एक सरकारी स्कूल शिक्षक पर 16 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी, लेकिन आपसी समझौते के बाद मामला रद्द कर दिया गया था।