लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनके मामले में निर्णय होगा और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। पिछली कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी है, इससे प्रभावित अभ्यर्थी निराश हैं।

- फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं, सरकार चलाएगी अभियान
- यू-डायस प्लस पोर्टल पर सत्र 2024-25 में नामांकित बच्चे जो ड्राप बाक्स में कक्षा 05 में प्रदर्शित हैं, को अध्यापकों द्वारा बिना जानकारी प्राप्त किये ही इनएक्टिव कर दिये जाने के सम्बन्ध में।
- बिहार STET अंकपत्र पुनः वितरण संबंधी आदेश जारी
- शैक्षिक सत्र 2025-26 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कम्पोजिट विद्यालयों तथा के०जी०बी०वी० में मीना मंच के पुनर्गठन तथा साप्ताहिक गतिविधियों एवं प्रमुख दिवसों के आयोजन हेतु कैलेण्डर जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
- BPSC Teacher मकान किराया भत्ता अपडेट करने के संबंध में
पहले सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 19 नवंबर थी जो अब बदलकर 20 नवंबर को हो गई है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 13 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नई सूची बनाकर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का निर्देश दिया था। इसे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इसका पालन किए जाने के लिए मांग कर रहे थे। किंतु इस पर निर्णय नहीं हो सका और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ब्यूरो