नई दिल्ली,केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें 100 प्रतिशत चयन या 100 प्रतिशत नौकरी की गारंटी जैसे झूठे दावों पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा तैयार अंतिम दिशा-निर्देश राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिली कई शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं। सीसीपीए ने अब तक 54 नोटिस जारी किए हैं और करीब 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा, कोचिंग संस्थान जानबूझकर अभ्यर्थियों से जानकारी छिपा रहे हैं। इसलिए हम कोचिंग क्षेत्र में शामिल लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए दिशा-निर्देश लाए हैं। सरकार कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विज्ञापनों की गुणवत्ता से उपभोक्ता अधिकारों को नुकसान न हो। नए दिशा-निर्देशों में कोचिंग संस्थानों को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और अवधि, अध्यापकों से संबंधित दावे, शुल्क संरचना और शुल्क वापसी की नीतियों, परीक्षा में चयन की दर और रैंक तथा चयन की गारंटी या वेतनवृद्धि के बारे में झूठे दावे करने से प्रतिबंधित किया गया
- कक्षा-1 से कक्षा-5 तक का आयु चार्ट निम्नलिखित है। जिसमें 31 जुलाई तक न्यूनतम आयु पूरी होनी चाहिए।
- पारस्परिक स्थानांतरण के पोर्टल में समस्या, तकनीकी खामी के चलते शिक्षक पोर्टल पर नहीं भर पा रहे आवेदन फॉर्म
- माध्यमिक विद्यालयों में हर महीने होगा टेस्ट
- स्कूल चलो अभियान में आधार बना समस्या
- सरकारी स्कूलों में गूंजेंगी ढोल-दमाऊ और मशकबीन की धुन