राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीसीएस ‘जे’ भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था बदल दी है। नई भर्तियों में अब कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ यानी क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों को सभी वर्गों में 20-20 फीसदी कोटे का लाभ दिया जाएगा। अभी तक सभी वर्गों को मिलाकर 20 फीसदी लाभ मिलता था। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को अवगत करा दिया है। इसके आधार पर लोक सेवा आयोग अब नई भर्तियों में कंपार्टमेंटल आरक्षण का लाभ महिला अभ्यर्थियों को देगा।
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प्रदेश में लंबवत आरक्षण में क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण किया गया है। अनारक्षित वर्ग 40 फीसदी, ईडब्ल्यूएस 10, अनुसूचित जाति 21, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 और अनुसूचित जनजाति के लिए दो फीसदी आरक्षण का कोटा है। लंबवत आरक्षण से क्षैतिज आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है। अभी तक पीजीएस ‘जे’ भर्ती में सभी वर्गों के आरक्षण के कोटे को मिलाते हुए क्षैतिज आरक्षण में महिलाओं को कुल 20 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाता था।
सौरभ यादव बनाम सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंटल आरक्षण की व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर पीसीएस ‘जे’ भर्ती में कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था लागू करने पर बात उच्च स्तर पर की गई थी। इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोकसेवा आयोग और नियुक्ति विभाग के अधिकारियों की कई चरणों की बैठक हुई। इसमें यह सहमति बनी है कि पीसीएस ‘जे’ भर्ती में कंपार्टमेंटल आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। इसके आधार पर क्षैतिज आरक्षण में सभी श्रेणियों में उस वर्ग की महिलाओं को 20 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
अन्य भर्तियों में भी होगी मांग
कंपार्टमेंटल आरक्षण की व्यवस्था भले ही अभी पीसीएस ‘जे’ भर्ती में लागू की जा रही है, लेकिन भविष्य में आगे चलकर अन्य भर्तियों में भी इसे लागू करने की मांग उठ सकती है। यह देखने वाला होगा कि कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था सभी भर्तियों में लागू हो सकता है या नहीं। पर, मांग उठाने के बाद हाय-तौबा मचना तय है।
● क्षैतिज श्रेणी आरक्षण के तहत सभी वर्गों में 20 फीसदी आरक्षण
● अभी तक सभी वर्गों को मिलाकर कुल 20 आरक्षण व्यवस्था थी
इस तरह दिया जाएगा आरक्षण का लाभ
उदाहरण के लिए लंबवत आरक्षण में अनारक्षित वर्ग का 40 फीसदी कोटा तय है। कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था के तहत क्षैतिज आरक्षण में अब 20 फीसदी महिला, पांच फीसदी भूर्तपूर्व सैनिक, दो फीसदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित व चार फीसदी निशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्लयूएस वर्ग में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा