लखनऊ, । उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले अफसर, कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया। इसका लाभ एक जुलाई से मिलेगा। बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान एक नवंबर 2024 से नकद होगा। एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक देय अवशेष धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।b
- Yogi cabinet : योगी कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
- आदेश : किसी भी शिक्षक / शिक्षिका को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय
- Primary ka master: कस्तूरबा में निकली शिक्षकों की भर्ती , करें आवेदन
- Primary ka master: 174 स्कूलों को जारी किया गया नोटिस
- Primary ka master: स्कूल पढ़ाकर लौट रही शिक्षिका की सड़क दुर्घटना में मौत, पति सहित दो घायल
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देेने का आदेश जारी किया है। पांचवें वेतनमान वाले कार्मिकों को जिन्हें 443 दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब 455दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों जिन्हें 239 की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब 246 की दर से मिलेगा। छठवें वेतनमान वालों के भत्ता दर में 7 वृद्धि हुई है।
पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों के अवशेष राशि का होगा नकद भुगतान कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो अवशेष धनराशि (एरियर) उनके पीपीएफ में जमा होगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अफसरों कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हैं या एक जुलाई 2024 के बाद से सेवानिवृत्त हो गए हैं या छह माह में रिटायर होने वाले हैं, उनके देय का पूरा भुगतान नकद किया जाएगा। बढ़े भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित, पूर्णकालिक, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मिलेगा।