इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक श्रम आयुक्त कानपुर को परिवहन विभाग के रिटायर ड्राइवर की बकाया ग्रेच्युटी के 5,96,929 रुपये का दस दिन में भुगतान कर सूचित करने का निर्देश दिया है।
- असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित
- डीएलएड गणित की दो केंद्रों की परीक्षा निरस्त, 17 को दोबारा होगी
- परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा 23 से 28 के बीच, कक्षा 7-8 में विज्ञान विषय शामिल नहीं
- यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर छह माह के लिए हड़ताल पर रोक
- 75 जनपदों में 1,331 केंद्रों पर होगी पीसीएस-प्री, प्रवेश पत्र जारी, नकल पर आजीवन कारावास संभव
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने डॉ राम मनोहर लोहिया वर्कशॉप कानपुर से सेवानिवृत्त परिवहन विभाग के ड्राइवर रामनाथ सिंह की याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य एवं सरकारी वकील को सुनकर दिया है। ग्रेच्युटी का भुगतान न करने पर दाखिल याचिका पर सरकारी वकील ने बताया कि 21 नवंबर को याची के पक्ष में आदेश कर संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।इस पर याची अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि न्याय हित में बिना अनावश्यक देरी के भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस पर कोर्ट ने दस दिन में भुगतान कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।