*#सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट (पदोन्नति प्रकरण)*
✍️ राघवेन्द्र पाण्डेय
*आप सभी वरिष्ठ गुरूजनों को सादर जय सीताराम 👏👏*
*आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के ही एक ऐसे ऑर्डर पर चर्चा हुई जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बिना न्यूनतम योग्यता के सर्विस में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, पर माननीय न्यायमूर्ति ने उस जजमेंट की डिटेल जानने के बाद कहा कि इसमें सेक्शन 23 में दी गई छूट को नजरअंदाज किया गया है, RTE ऐक्ट लागू होने के पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं, उनको TET उत्तीर्ण न होने पर नौकरी से बाहर करना न्यायोचित नहीं होगा,इस मुद्दे पर कोर्ट का रुख स्पष्ट है कि या तो सेक्शन 23 की छूट को मद्देनजर रखते हुए RTE ऐक्ट लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षको को TET से राहत देने का निर्णय करेगी, या मामला लार्जर बेंच में ट्रांसफर होगा,कोर्ट के रुख से आज यह तो तय हो गया कि RTE ऐक्ट से पूर्व नियुक्त शिक्षको को TET की वज़ह से नौकरी पर कोई संकट नहीं है*

*आज की बहस में न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कहा कि आप सरकार चलाते हैं, आप अपने argument में स्पष्ट करें कि RTE ऐक्ट लागू होने (29 -07-2011)के पूर्व नियुक्त शिक्षको को TET से छूट किन तरीकों से दी जाय?और अटॉर्नी जनरल ये भी स्पष्ट करें कि इन शिक्षकों को प्रमोशन में इन्हें कहाँ तक न्यूनतम योग्यता में छूट दी जा सकती है?*
*अगली डेट अगले बृहस्पतिवार की होगी*
*आप सब निश्चिंत रहें, और अगली डेट की तैयारी हेतु अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन करें, टीम राघवेन्द्र आपके साथ है, धारा के विरुद्ध जाकर आपके हित को संरक्षित करने को कृत संकल्पित है, बाकी राजा राम सरकार की इच्छा 👏👏*
✍️ राघवेन्द्र पाण्डेय