बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सब्जेक्ट मैपिंग (समान विषय) के अनुसार होगा। जिसके तहत अपर प्राइमरी तथा संविलित विद्यालयों में एक समान श्रेणी में ही तबादले किए जाएंगे, मसलन, सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी से सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी में विषय समान होने की स्थिति में और प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल का सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी स्कूल से तथा सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी का प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल से विषय समान होने की स्थिति में स्थानांतरित हो सकेंगे। एक बार स्थानांतरण हो जाने के बाद किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 20 मई से 15 जून तक बंद रहेगे परिषदीय विद्यालय
- हर महीने मिड-डे-मील के नमूनों की होगी जांच
- गर्मी की छुट्टियों में बच्चे बनेंगे राम-लक्ष्मण, रामायण से सीखेंगे भारतीय संस्कृति के तत्व
- यूपी में 18 मई तक जबरदस्त गर्मी, दिन झुलसाएंगे, रात भी तपेगी
- पी०एम० पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनान्तर्गत छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन के अन्तर्गत माह-मार्च, 2025 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
शिक्षा ऑनलाइन पाठ्यक्रम
विषयों के तीन वर्ग :
पारस्परिक स्थानांतरण के लिए विषयों को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला भाषा दूसरा गणित व विज्ञान तीसरे वर्ग को
सामाजिक विषय को रखा गया है। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये सभी भाषा विषय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हिन्दी का अंग्रेजी शिक्षक से पारस्परिक स्थानांतरण हो सकेगा। विषय समान होने पर जिले के बाहर अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेगा लेकिन जिले के भीतर यह नियम लागू नहीं होगा।
अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समय सीमा के भीतर संपन्न कराने के लिए जिले स्तर पर समिति बनाई गई है, जिसमे जिले के सीडीओ अध्यक्ष होंगे जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शिक्षा)
के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की सभी प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन होगी।
स्थानांतरण के लिए तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। जमा किए गए आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। जिन शिक्षकों अथवा शिक्षिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने बताया कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आवेदन हो रहे है। मानक पूर्ण करने वाले शिक्षकों का ही पारस्परिक स्थानांतरण होगा।