हाथरस। छात्राओं के यौन शोषण की शिकायतों को दबाने और पीड़ित छात्राओं को धमकाकर भगाने के आरोप में बुधवार को पुलिस ने बागला डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने प्राचार्य को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। इस मामले का मुख्य आरोपी प्रोफेसर जेल में निरुद्ध है। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा के मुताबिक, यौन शोषण के मामले में मुरसान क्षेत्र की एक पीड़ित छात्रा के पुलिस ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पीड़िता ने कॉलेज प्राचार्य डॉ. महावीर सिंह छौंकर के खिलाफ बयान दिया।

- 37 जिलों में लू की चेतावनी, इन जिलों के नाम टॉप पर
- 15 लाख अभ्यर्थी सात साल से कर रहे शिक्षक भर्ती का इंतजार
- पिता ने चाय बेचकर पढ़ाया तो बेटे ने अफसर बनकर दिखाया, आईएएस परीक्षा में हासिल की 327 वीं रैंक
- 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए 27,713 पदों भर्ती प्रक्रिया अटकी, 28 अप्रैल से लखनऊ में बेमियादी धरने की घोषणा
- कंपोजिट स्कूल सड़क किनारे बनाएं, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए निर्देश
आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य से कई बार प्रोफेसर रजनीश के कारनामों की शिकायत की। इसके बावजूद प्राचार्य ने उसे ऑफिस से डांटकर भगा दिया। धमकी दी कि उनका भविष्य खराब हो जायेगा। पीड़िता से कहा कि वह कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। छात्रा का कहना था कि प्राचार्य महावीर सिंह प्रो. रजनीश का पूरा सहयोग करता था और उसे बढ़ावा देता रहा। इतना ही नहीं, उसे कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर भी बना दिया।
पीड़िता के बयान के आधार पर मंगलवार को पुलिस ने प्राचार्य डॉ. महावीर सिंह छौंकर को मंडी समिति के पास से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने प्राचार्य को 120बी यानि साजिश का दोषी मानते हुए चालान किया, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने प्राचार्य को धारा 166 यानि लोक सेवक के पद की अवहेलना का दोषी माना और जमानत दे दी।
इधर, छात्राओं के यौन शोषण मामले में बागला डिग्री कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रजनीश जेल में निरुद्ध है। 15 मार्च 2025 को प्रोफेसर के खिलाफ कोतवाली हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज हुआ था। 19 मार्च को आरोपी प्रोफेसर को प्रयागराज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मगर पुलिस के सामने कोई भी पीड़ित छात्रा बयान देने के लिए नहीं आ रही थी।