प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 की 60244 सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने की मांग पर पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को दो सप्ताह में प्रत्यावेदन देने और बोर्ड को उस पर छह सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कन्नौज के आदित्य कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची को 218.5 अंक मिले हैं और कट ऑफ मार्क्स 216.58अंक है। बोर्ड ने नार्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई लेकिन याची का अंक घोषित नहीं किया। सफल होने के बावजूद याची को नियुक्त न करने का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है।