Home News UP : मृतक आश्रित अब नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे, कार्मिक विभाग बनाने जा रहा है नया पोर्टल, सीएम जल्द शुरू करेंगे

UP : मृतक आश्रित अब नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे, कार्मिक विभाग बनाने जा रहा है नया पोर्टल, सीएम जल्द शुरू करेंगे

by Manju Maurya

राज्य सरकार अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की चाहत में भटकने वाले पात्र मृतक आश्रितों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए एक पोर्टल बनने जा रहा है। इस पर आने वाले आवेदनों को ऑनलाइन विभागों में भेजा जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराया जाएगा। इसे जल्द ही शुरू करने की तैयारी है।

नौकरी मिलने में लग जाते हैं सालों:राज्य सरकार ने सेवारत रहते हुए कर्मियों की मौत पर उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था कर रखी है। मौजूदा समय पात्रों से संबंधित विभागों में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद आश्रितों को नौकरी पाने के लिए कभी-कभार काफी भटकना पड़ता है। ऐसी शिकायतें आती हैं कि आवेदन में कमी दिखाकर बार-बार दौड़ाया जाता है, या फिर पद रिक्त न होने का हवाला देकर मामले को लटकाया जाता है। कुछ वाजिब मामलों में तो जबरिया कार्मिक विभाग को राय लेने के लिए आवेदनों को भेज दिया जाता है। इससे पात्रों को नौकरी मिलने में काफी लंबा समय लग जाता है और उनके सामने भुखमारी तक की स्थिति आ जाती है।

उच्च स्तर पर सहमति

कार्मिक विभाग में इस तरह की लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि पात्रों को नौकरी के लिए दौड़ाया जा रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर इसकी जानकारी दी गई थी। उच्च स्तर से मिले सुझाव के आधार पर ही कार्मिक विभाग द्वारा पोर्टल बनाया जा रहा है। इसका नाम अभी गुप्त रखा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा इस पोर्टल को लांच किया जाएगा। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से ही मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए आवेदन लिए जाएंगे।

आवेदन विभागों को किए ट्रांसफर जाएंगे

पोर्टल पर आने वाले आवेदनों को संबंधित विभागों को ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर तय समय के अंदर विभागों को कार्रवाई करनी होगी। मृतक आश्रित पात्रता की श्रेणी में आता है, तो उसे नौकरी देते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर ही सूचना देनी होगी। पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, तो भी पूरे कारणों के साथ यह जानकारी देनी होगी कि इसे क्यूं रद्द किया जा रहा है। विवाद की स्थिति होने पर भी इसकी जानकारी पोर्टल पर ही देनी होगी।

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