इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सोनबरसा स्थित विद्यालय में सहायक अध्यापिका की 180 दिन के वेतन सहित मातृत्व अवकाश की अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को सभी तथ्यों व प्रावधान के हवाले के साथ दो सप्ताह में नए सिरे से मातृत्व अवकाश की अर्जी देने को कहा है। यह भी कहा कि कोई कानूनी अड़चन हो तो यथाशीघ्र याची को सूचित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रोली पांडेय की याचिका पर उनके अधिवक्ता जैनेन्द्र पांडेय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

- स्कूलों में अफसरों के दौरे के पहले घर-घर पहुंचे शिक्षक
- आठवीं के बच्चे विधायक को नहीं सुना सके पहाड़ा
- Primary ka master: शिक्षकों के 6000 से अधिक पद खाली पर पाठ्यक्रम तय न होने से अटकी भर्ती
- Primary ka master: बेसिक शिक्षक की पत्नी की मदद करेगी टीएससीटी, जांच पूरी
- Primary ka master: नव चयनित ARP बेसिक की शैक्षिक गुणवत्ता में लाएंगे सुधार
याची का कहना था कि वर्ष 2011 में उसे बेटी हुई तो मातृत्व अवकाश मिला था। इसके बाद वर्ष 2019 में बेटा हुआ, तब भी मातृत्व अवकाश मिला। बेटे की बीमारी से मृत्यु हो गई। अब उसके पास केवल 13 साल की बेटी है। उसने नियमानुसार 180 दिन का मातृत्व अवकाश मांगा तो उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याची दो बार मातृत्व अवकाश ले चुकी है। अवकाश में दो साल का अंतर होना चाहिए और कहा कि सेवा काल में तीन से अधिक मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता।