लखनऊ। समूह ‘क’ व ‘ख’ की तय सीमा से अधिक स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह ‘ग’ व ‘घ’ 10 प्रतिशत से अधिक होने पर विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना जरूरी होगा। तबादले के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था पूरी तरह आनलाइन ही की जाएगी।

समूह ‘क’ के अधिकारियों का उनके गृह जिले में तबादला नहीं होगा। पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर यथासंभव एक ही जिला में स्थानांतरण का मौका मिलेगा।