Home PRIMARY KA MASTER अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया 2025-26 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया 2025-26 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।

by Manju Maurya

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-68-5099/241/2025 अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा), आई / 970402/2025 दिनांक 23.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में परिषद के पत्र संख्या-बे०शि०प०/5952-6032/2025-26, दिनांक 13.06.2025 द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दिनांक 19.06.2025 को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया 2025-26 के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सूची इस हेतु निर्दिष्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया 2025-26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत हैः-

  1. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों की सूची इस हेतु निर्दिष्ट बेबसाइट https://interdistricttransfer.upsdc.gov.in/ पर दिनांक 19.06. 2025 को प्रदर्शित की गयी है।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 23 मई, 2025 एवं परिषद के पत्र दिनांक 05.06.2025 में निहित प्राविधानानुसार दिनांक 24.06.2025 तक अनिवार्य रुप से की जायेगी।
  3. शासनादेश दिनांक 23 मई, 2025 एवं परिषद के पत्र दिनांक 05.06.2025 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में कैडर, पदनाम, जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तथा जन्मतिथि का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा।
  4. नियमित रुप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका को ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो या जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जांच की कार्यवाही गतिमान है, को अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
  5. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में किये गये है।
  6. उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) के नियम-22 (2) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त किसी अध्यापक को जिसे नियम-21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
  7. शासनादेश दिनांक 23.05.2025 के प्रस्तर-10 में निहित प्राविधानानुसार शिक्षकों द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरुप स्वेच्छा से स्थानान्तरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथपत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि “मैं भली-भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानान्तरित होकर जा रहा / रही हूँ, तथा उस जनपद मे जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न कम में रखा जायेगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च कम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगा/करूंगी।”
  8. शासनादेश दिनांक 23.05.2025 के प्रस्तर-11 में निहित प्राविधानानुसार “शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अर्ह होंगे। के दृष्टिगत कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।
  9. स्थानान्तरित अध्यापकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर साथ-साथ कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।
  10. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार कराने की समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रकियानुसार पूर्ण पारदर्शी रुप से सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता / लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
  11. कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

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