कैट ने कहा- भर्ती बोर्ड चाहे, तो प्रतीक्षा सूची रद्द कर सकता है
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाने से उम्मीदवार को नियुक्ति का पक्का अधिकार नहीं मिलता। भर्ती बोर्ड चाहे, तो ऐसी सूची जारी करने के बाद भी रद्द कर सकता है। मामला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़ा है। वेटिंग लिस्ट में मेरिट से कम अंक पाने वाले उम्मीदवार को शामिल किए जाने के खिलाफ आवेदन दाखिल किया गया था।
बाड़ी ब्राह्मणा के नीरज कुमार ने 2020 में जम्मू-कश्मीर सर्विस सलेक्शन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की परीक्षा के तहत मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर व सब-मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पदों पर आवेदन किया था। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उन्हें एससी श्रेणी में

73.61 अंक, जबकि एक अन्य उम्मीदवार को 71.34 अंक मिले थे। नीरज सब-मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पद के लिए चुने गए और उन्होंने पदभार ले लिया। बाद में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पद पर एक चयनित उम्मीदवार के शामिल न होने पर बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट जारी की, जिसमें कम अंक वाले उम्मीदवार को स्थान दिया गया। नीरज ने इसे कैट में चुनौती दी और उच्च मेरिट का दावा करते हुए नियुक्ति की मांग की। ब्यूरो