लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नीट यूजी-2025 परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने के आग्रह वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। इसमें प्रश्नपत्र के भौतिक विज्ञान खंड को रद्द कर इसकी दोबारा परीक्षा कराने का भी आग्रह किया गया था।

न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश लखनऊ। भौतिक विज्ञान खंड को रद्द कर इसकी दोबारा परीक्षा कराने के दीनबंधु समग्र। का किया गया था आग्रह स्वास्थ्य एवं शिक्षा शोध संस्थान की पीआईएल पर दिया।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि 4 मई को हुई नीट यूजी-2025 परीक्षा के प्रश्नपत्र के भौतिक विज्ञान खंड में कई प्रश्न या तो गलत थे या पाठ्यक्रम से बाहर के थे। अधिवक्ता का आरोप था कि ऐसा कई बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को अनुचित लाभपहुंचाने के लिए किया गया। याची की ओर से प्रश्नपत्र में दिए गए सवालों को लेकर कई कथित अनियमितताएं होने का दावा किया गया था।
उधर, राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों की ओर से याचिका का विरोध किया गया। एक पक्षकार के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने बताया कि कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी