विगत समायोजन के दोनों चरणों में स्वेच्छा से विकल्प भरने के लाभ को दरकिनार करते हुए जिन सरप्लस शिक्षकों ने यथास्थिति बनाए रखी है, ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए :- अग्रेतर समायोजन के तृतीय चरण में शासन द्वारा डेफिसिट विद्यालयों की सूची जारी करने के उपरान्त सरप्लस घोषित शिक्षकों को विकल्प भरना अनिवार्य होगा।

यदि अनिवार्य विकल्प लेने की नीति के पश्चात भी कोई सरप्लस शिक्षक विकल्प अपनी स्वेच्छा से नहीं भरता है तो ऐसे में आर टी ई एक्ट के अनुपालन में रिक्त पद के सापेक्ष एन आई सी सर्वर उक्त सरप्लस शिक्षक को स्वत: ही किसी अन्यत्र डेफिसिट विद्यालय में स्थानांतरित कर देगा, जहां प्रशासनिक आदेशों के अनुक्रम में ज्वाइन करना पूर्ण रूप से अनिवार्य होगा।