*_आदेश का सार>>>_*
◆ _29/07/2011 के बाद सभी पर tet अनिवार्य है चाहे प्रमोशन हो या फ्रेश नियुक्ति हो।_
◆ _बेसिक में 3 संबर्ग है यथा 01- प्राथमिक में सहायक, 02- प्राथमिक में हेड या जूनियर का सहायक 03- जूनियर का हेडमास्टर।_
◆ _एक संबर्ग से दूसरे संबर्ग में प्रमोशन के लिए tet अनिवार्य बताया गया है।_
◆ _प्राथमिक के हेड के लिए प्राइमरी स्तर की tet व जूनियर में सहायक व हेडमास्टर के लिए जूनियर स्तर की tet अनिवार्य किया गया है।_
◆ _जिनके सेवा वर्ष 5 वर्ष से कम है उनको टेट से मुक्त रखा गया है और जिनकी सेवा वर्ष 5 वर्ष से अधिक है उनको 2 वर्ष में tet पास करना अनिवार्य है।_
*_धन्यवाद।_*
* बिना टेट के पूरे देश में अब कोई भी प्रमोशन नहीं होगा*
ऐसा कोई भी शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं उनकी सेवानिवृत्त में यदि पांच साल से अधिक का समय बाकी है तो आगामी दो वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी अल्पसंख्यक मामला लार्जर बेंच में रिफर कर दिया गया है


अंशू सिंह
सुप्रीम कोर्ट
बिना टेट प्रमोशन नही होगा
बिना टेट वालो को कुछ समय दिया गया है
कोर्ट ने आर्टिकल142 का उपयोग किया है
और कुछ सिविल अपील (जो याचिकाएं माइनॉरिटी से सम्बंधित थी)को चीफ जस्टिस के पास भेजा है लार्जर बेंच के लिए
बाकी बाते डिटेल में बताऊंगा एडवोकेट से बात करने पर
यह जीत आपकी है, आपकी टीम की है। देखते जाइए, अब हम बेसिक में कितना बदलाव लेकर आएँगे। टीम वही करेगी, जिसकी कल्पना सरकार ने भी नहीं की होगी।
Merger का अपडेट भी करते हैं।
शेष, पदोन्नति में TET लागू होने का आदेश आने दीजिए।
आपका,
हिमांशु राणा
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