महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 239/अरसठ-4-2024 दिनांक 05 मार्च, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भग्रहण करें, जिसके द्वारा पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा से 01 माह में आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश प्रेषित किया गया था।
उक्त के क्रम में अद्यतन सितम्बर, 2025 तक मात्र 72.70 प्रतिशत प्रदेश में कार्यरत रसोइयों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित कराया गया है, जिसकी सूची संलग्न है। संलग्न सूची के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि इतने माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी किसी भी जनपद में शतप्रतिशत रसोइया आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित नहीं हुए हैं।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर एक सप्ताह में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा से रसोइया को शतप्रशित आच्छादित करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो संलग्न प्रारूप के कॉलम-3 में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये





