शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में 53 साल बाद बदली भर्ती नियमावली
प्रयागराज, । प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में 53 साल बाद बदलाव हुआ है। बाबुओं के पदों पर गठित चयन समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शासन के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने 16 अप्रैल को आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,
1973 के तहत राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में एडेड महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली चयन समितियों में सदस्य के रूप में डीआईओएस शामिल हैं।
संयुक्त सचिव की ओर से सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को भेजे पत्र के अनुसार, पिछले दिनों
प्रदेश के प्रत्येक मंडल में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के पदों सृजन के बाद शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समितियों में डीआईओएस के स्थान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन चयन समितियों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के शमिल होने के बाद शिक्षणेत्तर पदों के लिए नियुक्तियों पर निदेशक उच्च शिक्षा या उनकी ओर से नामित प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदन प्रदान करेंगे