लखनऊ। शिक्षक समायोजन मामले में आज हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 4 में अपील संख्या 398/2026 पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रोहित एंड टीम की ओर से कनिष्ठ शिक्षकों का पक्ष अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह द्वारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन (IA) के माध्यम से रखा गया।
सुनवाई के दौरान अदालत को वर्ष 2024 की याचिका संख्या 5232/2024 (पुष्कर सिंह चंदेल) के आदेश से अवगत कराया गया। पक्षकारों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में समायोजन प्रक्रिया के लिए अलग-अलग नियम लागू किए गए हैं, जिससे कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में समायोजन प्रक्रिया “First In First Out” नीति के आधार पर की जाए। साथ ही कोर्ट ने सभी विसंगतियों को दूर करते हुए समायोजन की अंतिम सूची तैयार कर 3 जुलाई को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतिम सूची प्रस्तुत होने के बाद ही आगे की समायोजन प्रक्रिया लागू की जाएगी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जिस पर प्रदेश भर के शिक्षकों की नजरें टिकी हुई हैं।