*”यदि पति/पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।”*
*और*
✅🛑 सचिव महोदय द्वारा जारी सर्कुलर के बिंदु 4 के अनुसार-👇
> ” यदि पति/पत्नी दोनो बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक है और उनमें किसी एक के द्वारा आवेदन किया जाता है तो वांछित जनपद में यदि शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, तो उनका स्थानान्तरण किया जा सकेगा। सक्षम स्तर से निर्गत विवाह प्रमाण पत्र/सेवापुस्तिका के सम्बन्धित पृष्ठ की छायाप्रति तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के सम्बन्ध में निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।”
*इसलिएदोनों आदेशों में बिंदु 4 को ध्यान से पढ़ने के बाद ही परिषदीय शिक्षक दंपत्ति सोच-समझकर आवेदन करें।*
*आपका साथी*
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